Wednesday, January 29, 2020

एमपी पीएससी की भर्तियों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक l

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी कर एमपी पीएससी की भर्तियों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने पीएससी की भर्तियों में पूर्व निर्धारित 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण से अधिक लाभ न दिए जाने की शर्त लागू कर दी है। इससे मप्र राज्य लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) द्वारा की जा रही 400 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रभावित होंगी। याचिकाकर्ता आशिता दुबे सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता, आदित्य संघी, जाह्न्वी पंडित व सुयश ठाकुर ने पक्ष रखा। जबकि राज्य शासन की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा खड़े हुए। पीएससी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने रखा, जिन्होंने ओबीसी को 27 की जगह 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिए जाने के कोर्ट के रुख के प्रति सहमति जताई।


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