Friday, April 3, 2020

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज़ की लॉक डाउन के कारण हुए पलायन से जुडी जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने आज लॉकडाउन के कारण हो रहे मजदूरों के पलायन से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है l सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों लोगों के लाखों विचारों को नहीं सुना जा सकता है l इन याचिकाओं पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि पीआईएल की दुकानों को बंद करना चाहिए l जिसको असल में मदद करनी होती है, वह जमीन पर काम करता है l एसी कमरों में बैठना और जनहित याचिका दाखिल करने से कोई फायदा नहीं होता l अगर अदालत प्रवासियों और मजदूरों पर विस्तृत रिपोर्ट चाहती है तो हम दायर करेंगे l 


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