लम्बे समय तक इंतेज़ार के बाद कल से अनलॉक 2.0 के अंतर्गत, भोपाल में शॉपिंग मॉल खुलने जा रहे हैं l मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त, फैज अहमद किदवई ने शॉपिंग मॉल में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं फैलाव की रोकथाम के मद्देनजर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि केवल कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे और मॉल में गेम जोन आदि को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है साथ ही साथ सिनेमा हॉल भी नहीं खोले जा सकेंगे l आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई संदिग्ध मरीज आता है तो उसकी जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को देनी होगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
- शॉपिंग मॉल प्रबंधक को सैनिटाइजर डिस्पेंचर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- मॉल में मॉस्क पहनकर केवल लक्षणरहित ग्राहकों एवं कर्मचारियों को आने की अनुमति दी जाएगी।
- सोशल डिस्टेंसिंग के लिये निशान लगाने होंगे।
- एयरकंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस एवं आद्रता 40 से 70 प्रतिशत रखी जाए।
- फूड कोर्ट में 50 प्रतिशत सीटिंग कैपिसिटी की अनुमति ही दी जाएगी।
- मॉल में थूकना सर्वथा वर्जित है और ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाए।
- एलीवेटर तथा बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
- बार-बार छूने वाली सतहों जैसे हैण्डल, हैण्ड रेल, बैंचेज का कीटाणु शोधन करना चाहिए।
- संक्रमण से बचने के लिए मॉल के कर्मचारी और वहां आने वाले ग्राहकों को 6 फीट की सोशल दूरी और मॉस्क का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
- हैण्ड वाशिंग, सैनिटाइजेशन, खांसते और छींकते समय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- मॉल के अंदर संचालित दुकान में ग्राहक के लिए हैंड सैनिटाइजर और मॉस्क की व्यवस्था की जाना अनिवार्य है।
- दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर ही दुकान में प्रवेश की अनुमति दी जाए।
- मॉल और दुकान के अंतर्गत किसी भी स्थान पर लाइन लगने की स्थिति में 6 फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
- फूड कोर्ट कर्मचारियों, वेटर, किचिन में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा मॉस्क एवं ग्लब्स का उपयोग अनिवार्य रहेगा।
- किसी सस्पेक्ट या पॉजिटिव व्यक्ति के मॉल में आने पर उसे तुरंत आइसोलेट किया जाये तथा कंट्रोल-रूम को सूचित किया जाए।
- कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के मॉल में आने पर उस क्षेत्र का डिसइन्फेक्शन किया जाना चाहिए।
- समस्त कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप के उपयोग की सलाह दी जाए।
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