अनलॉक 2 के समाप्त होने के बाद अनलॉक 3 के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गयी हैं l अनलॉक 3 एक अगस्त से स्टार्ट हो रहा है l गाइडलाइन के मुताबिक, अब नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा l साथ ही साथ COVID-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों की बढ़ाने की अनुमति भी दी गई है l योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी है जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा l गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है l हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी l स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे l
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