सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख़ 30 सितम्बर से बढ़ा कर 31 दिसंबर तक कर दी है। साथ ही जिन्हें revised रिटर्न भी फ़ाइल करना था, उनके लिए भी लास्ट डेट बढ़ा कर 31 मार्च 2022 तक कर दी गयी है, इसमें वह इंडिविजुअल्स भी शामिल हो सकते हैं जो किसी वजह से देर से रिटर्न फ़ाइल करना चाहते हैं यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने दी है। पिछले साल भी कोरोना की वजह से रिटर्न फाइल करने की तारीख तीन बार बढ़ाई गई थी।डेडलाइन गुजरने के बाद रिटर्न फाइल करने पर आयकरदाता को 5,000 रुपए की लेट फीस के साथ हर महीने 1% ब्याज देना होगा। गौरतलब है इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नए पोर्टल का उपयोग कर रहा है जिसे आई॰टी॰ की दिग्गज़ कम्पनी Infosys ने बनाया है और यह 7 जून से लॉंच होने बाद से सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है।इस कारण कम्पनी को वित्तमंत्री से फटकार भी पड़ी है और वित्तमंत्री ने 23 अगस्त को कम्पनी के अधिकारियों को तलब करके 15 सितम्बर तक पोर्टल में आ रही दिक़्क़तों को दूर करने का निर्देश दिया था।
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