दिल्ली महिला आयोग के नोटिस और बढ़ते विरोध के बीच भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने तीन महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट महिलाओं को 'टेंपरेरी अनफिट' बताने वाले नियम को वापस ले लिया है। अब बैंक तीन महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट महिलाओं को 'टेंपरेरी अनफिट' बताकर उन्हें भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है। SBI ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि वह भावनाओं का ध्यान रखते हुए बदले हुए भर्ती नियमों पर रोक लगा रहा है। आगे होने वाली भर्तियां पुराने नियमों के आधार पर ही की जाएंगी।दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले पर SBI को नोटिस जारी किया था। स्वाति ने मांग की थी कि ऐसे दिशा-निर्देशों के पीछे की प्रक्रिया के गठन और उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों के नाम शेयर करें। स्वाति मालीवाल ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा- भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को सर्विस में शामिल होने से रोकने के निर्देश जारी किए हैं और उन्हें ‘अस्थाई रूप से अयोग्य’ भी क़रार दिया। यह भेदभावपूर्ण भी है और अवैध भी। हमने उन्हें इस महिला-विरोधी नियम को वापस लेने की मांग करते हुए नोटिस जारी किया है।
क्या कहा था भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिक्रूटमेंट गाइडलाइन में
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