आज है अंतिम अवसर पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने का, उसके बाद 500 से 1000 रुपए का फाइन भरने के लिए रेडी रहें।आयकर विभाग ने बुधवार को को नया सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार इनकम टैक्स रेतरूं फाइल करने के लिए, रिफंड का दावा करने और अन्य काम के लिए पैन कार्ड मार्च 2023 तक एक और साल के लिए फंक्शनल रहेगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार
ऐसे इनकम टैक्स पेयी आज के बाद 30 जून 2022 तक अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपए की लेट फीस देनी होगी जो बाद में बढ़कर 1,000 रुपए हो जाएगी ।
क्या नुक़सान है पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक न करने पर
पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक न कराने पर पैन इनएक्टिव हो जाएगा और इनएक्टिव पैन से ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स नहीं कर पाएंगे जिनमें पैन अनिवार्य है। बैंक अकाउंट खुलवाने, प्रॉपर्टी खरीदने में भी परेशानी उठानी पड़ेगी। सीए अभय शर्मा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा।
आप ख़ुद ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं आधार को पैन कार्ड से
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
- यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगला पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।
- इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आ जाएगी।
ऐसे चेक करें आधार-पैन लिंक हैं या नहीं
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
- इसमें साइड में लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।
- इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेस में डाल देगा।
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