Thursday, March 23, 2023

राहुल गाँधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका, मान-हानि के एक केस में राहुल को दोषी करार दिया।

राहुल गाँधी को सूरत कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, उनके खिलाफ चल रहे मान-हानि के एक केस में राहुल को दोषी करार दिया गया हैयह केस राहुल द्वारा 2019 में कर्णाटक में एक रैली में दिए गए भाषण 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...' से जुड़ा हुआ है सजा का ऐलान कब होगा,अभी यह साफ नहीं है। यह मामला उन पर पिछले 4 साल से चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल कोर्ट में मौजूद हैं।

राहुल गांधी को इस मामले में इंडियन पेनल कोड की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है 

राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं।साथ ही अगर कोर्ट ने अगर राहुल को 2 साल या उससे ज्यादा सजा दी तो उनकी सांसदी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने वाले जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को खत्म कर दिया था। राहुल इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।

राहुल के इस विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी 

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राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए आज यानि 23 मार्च की तारीख तय की थी 

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