कल यानि मंगलवार से 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ ना लगाएं। आप सभी को चार महीने का समय दिया है। आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। गवर्नर ने कहा, '30 सिंतबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे यानी वैध रहेंगे।' RBI ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। RBI ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है
बिना आइडेंटिटी प्रूफ के बदले जा सकेंगें 2000 के नोट
स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा था कि नोट बदलने के लिए किसी ID की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में 20000 तक के नोट बड़ी आसानी से बदले जा सकेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर गलत जानकारियाँ दी रही थीं। जैसेकि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई ID जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा।
बैंकों को रोजाना 2000 के नोटों के लेन देन का हिसाब रखना होगा
RBI ने सोमवार को एक ओर गाइडलाइन जारी की। इसमें बैंकों से कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए इसका रोजाना हिसाब रखें।
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