नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानि की महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है। आज 29 सितंबर 2023 को भारत की प्रथम नागरिक यानि कि प्रेसिडेंट ऑफ़ भारत द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर सिग्नेचर कर दिए हैं और इसी के साथ ही सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस बिल के कानून बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि, आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। अब यह बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। इसे लागू होने के लिए देश की 50% विधानसभाओं में पास होना जरूरी है। लोकसभा में फिलहाल 82 महिला सांसद हैं, नारी शक्ति वंदन कानून के तहत लोकसभा में 181 महिला सांसद रहेंगी। सरकार ने 19 सितंबर को लोकसभा के विशेष आयोजित सत्र में नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया था। 20 सितंबर को लोकसभा में बिल पर 7 घंटे चर्चा हुई। इसमें 60 सांसदों ने भाग लिया। शाम को पर्ची से हुई वोटिंग में बिल पास हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। लोकसभा में पास होने के बाद 21 सितंबर को इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा हुई। यहां से भी बिल सर्वसम्मति से पास हो गया और किसी सदस्य ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया और राज्य सभा में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया था।
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